उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू हटा, कोविड प्रतिबंध लगा, 20 नवंबर तक रहेगा जारी, पढ़िए नियम
उत्तराखंड में कोरोना के नए केस अब बेहद कम हो गए हैं। वहीं, टीकाकरण भी तेजी से हो रहा है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की पहली डोज पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू की बजाय अब कोविड प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत नियमों का पालन जरूरी होगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि 19 अक्टूबर की सुबह छह बजे समाप्त हो रही थी। अब इसे कोविड प्रतिबंध का नाम देकर इसकी अवधि 19 नवंबर तक की सुबह छह बजे तक कर दी गई है। यानि की इस अवधि में कोविड प्रतिबंध (covid restriction) रहेगा। इसके तहत विवाह समारोह में समारोह स्थल पर क्षमता के 50 फीसद लोग ही उपस्थित रहेंगे। कोचिंग संस्थान भी 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।कोविड प्रतिबंध के नियम देखने को नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें-
Covid SOP from 19 oct to 20 nov
यही नहीं, नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजनीतिक, मनोरंजन, समाजिक, धार्मिक समारोह भी समारोह स्थल की 50 फीसद क्षमता के हिसाब से आयोजित होंगे। कोविड प्रोटोकाल का हर जगह अनुपालन जरूरी है। बाहर से राज्य में आने वालों को या तो कोरोना टीके की दो डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, या फिर आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोप्ट दिखानी होगी। साथ ही स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पंजीकरण जरूरी होगा। शापिंग माल, सैलून, सिनेमा, खेल प्रशिक्षण 50 फीसद क्षमता के अनुरूप खुलेंगे। बाजार, दुकानें नियमित खुलेंगे। भोजनालयों, होटलों में 50 फीसद क्षमता की अनुमति होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।




