बेटी शीना बोरा की हत्या में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी का दावा, जिंदा है शीना बोरा, सीबीआइ को लिखा पत्र
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को लिखे एक पत्र में कहा है कि शीना बोरा जीवित है और वर्तमान में कश्मीर में है।
उसने विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दिया। इस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।
चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में एक बार फिर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, खबर है कि अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से केंद्रीय जांच एजेंसी को एक पत्र लिखा है। पत्र में इंद्राणी ने एजेंसी से कहा है कि शीना बोरा जिंदा है और सीबीआई को उसे ढूंढना चाहिए। जानकारी है कि इंद्राणी सीबीआई को लिखी चिट्ठी में बताया है कि जेल में उसे मिली एक महिला कैदी ने उसे बताया है कि शीना बोरा से वो कश्मीर में मिली थी। इंद्राणी ने सीबीआई से जांच की मांग की है।
इंद्राणी की वकील का कहना है इंद्राणी ने पत्र सीधे सीबीआई को लिखा है। इसलिए उसके अंदर क्या लिखा है उन्हें पता नहीं है और वो गुरुवार को जेल में इंद्राणी से मिलने के बाद ही कुछ बता पाएंगी। बता दें कि शीना बोरा, इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से हुई बेटी थी। इंद्राणी को 2015 में 25 वर्षीय शीना बोरा के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो मुंबई के भायखला जेल में बंद है। सीबीआई ने इस मामले में तीन चार्जशीट और दो सप्लीमेंटरी चार्जशीट फाइल की हैं जिनमें इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय, पूर्व पति संजीव खन्ना व पीटर मुखर्जी को आरोपी बनाया गया है। अभी पिछले महीने ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। संभव है कि इंद्राणी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करे।
क्या है शीना बोरा मर्डर केस?
मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज मामले के अनुसार, शीना बोरा का अप्रैल 2012 में अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में, मामला CBI को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ कई आरोप पत्र दायर किए थे। छह साल की जांच और कम से कम पांच चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद, CBI ने अब विशेष अदालत से कहा है कि वे इस मामले में आगे की जांच नहीं करेंगे। इस मामले की सुनवाई साल 2017 में शुरू हुई थी और अब तक करीब 60 गवाहों ने अपने बयान दर्ज किए हैं। मामले में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के अलावा संजीव खन्ना (इंद्राणी के पूर्व पति) और श्यामवर राय (इंद्राणी का ड्राइवर) भी आरोपी हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।