सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सरकार का तोहफा, शासनादेश जारी होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताया आभार
उत्तराखंड में 30 जून और 31दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति तिथि के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई और 01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना के लिए एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने बताया कि 31 दिसंबर को सचिव दिलीप जावलकर की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मांग के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद निरंतर लंबे समय से प्रयास कर रही थी। परिषद के मांग पत्र के बिन्दु संख्या 17 में ये मांग दर्ज थी। इस पर सितम्बर 2024 को अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में सहमति बन गई थी। इसके बाद इस मांग को पिछले दिनों राज्य कैबिनेट बैठक में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। जोशी के बताया कि शासनादेश के अनुसार इसका लाभ अप्रैल 2023 के उपरांत सेवानिवृत्त हो चुके एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रान्तीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया है। एवं परिषद भी उत्तराखंड में यही मांग करती आ रही है। उत्तराखंड में जारी शासनादेश में अप्रैल 2023 के उपरांत यह लाभ दिए जाने का उल्लेख है। ऐसे में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सरकार एवं शासन से उक्त लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने की मांग करती है। इसके लिए आगे भी प्रयास जारी रहेगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।