उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त पद की ली शपथ

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्हें उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आज ही कार्यभार संभाल लिया है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नवनियुक्त आयुक्त अनिल कुमार रतूड़ी को कार्यभार ग्रहण करने की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने नवनियुक्त आयुक्त रतूड़ी को उनके नए कार्यभार के लिए बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की कामना की।
गौरतलब है कि अनिल कुमार रतूड़ी ने बतौर डीजीपी करीब तीन साल तक सेवाएं दी। वह 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। साथ ही उन्हें ईमानदार छवि के लिए भी जाना जाता रहा।
इससे पहले मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम 2014 की धारा 13(6) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन राज्यपाल ने अनिल कुमार रतूडी को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग” के आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 (9) के अधीन अनिल कुमार रतूड़ी के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। रतूड़ी द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण उक्त अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुरूप किया जा सकेगा। यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की
अवधि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिये होगी एवं शेष सेवा-शर्त शासनादेश के अनुरूप होगी।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।