मौत के बाद भी वृद्धा फाइनेंस कंपनी से वापस लेती रही गिरवी रखा दो किलो सोना, धोखाधड़ी का मुकदमा
वृद्धा की मौत हो चुकी थी और वह फाइनेंस कंपनी से अपना गिरवी रखा सोना वापस ले रही थी। यानी कि कंपनी उसे मौत के बाद सोना लौटा रही थी और वृद्धा उसे ले भी रही थी।
वृद्धा की मौत हो चुकी थी और वह फाइनेंस कंपनी से अपना गिरवी रखा सोना वापस ले रही थी। यानी कि कंपनी उसे मौत के बाद सोना लौटा रही थी और वृद्धा उसे ले भी रही थी। सोना भी दो किलो था। जब ये धोखाधड़ी का मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर अदालत में मामला पहुंचा तो तब जाकर पुलिस को भी कर्तव्य याद आया और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।ऐसा मामला उत्तराखंड के देहरादून जिले में सामने आया। इसमें दून में मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की इंद्रानगर स्थित शाखा में गिरवी रखा गया दो किलो सोना हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के मुख्य अधिशासी अधिकारी समेत कई अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सीजेएम प्रथम की कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता देहरादून के पंडितवाड़ी निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि मार्च 2019 में उनकी माता मुन्नी देवी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। इलाज के लिए मुन्नी देवी ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की इंद्रानगर स्थित शाखा में दो किलो सोना गिरवी रख कर करीब 60 लाख रुपये का ऋण लिया था। कंपनी की तरफ से ऋण की राशि अनिल और उनकी माता के संयुक्त खाते में ट्रांसफर की गई थी। मार्च और अप्रैल में उनकी मां अस्पताल में भर्ती रहीं और इसी बीच 14 अप्रैल 2019 को उनका निधन हो गया।
बताया गया कि इसके बाद जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के बीच अनिल ने ऋण की पूरी धनराशि का भुगतान आनलाइन माध्यम से कंपनी को कर दिया। लेकिन, माता के निधन के बाद परिवार में लगातार सात सदस्यों की मृत्यु होने के कारण वह कंपनी से अपना सोना वापस नहीं ले पाए। अनिल के मुताबिक, पारिवारिक परेशानियों से कुछ राहत मिलने पर 26 जून 2021 को जब वह कंपनी की शाखा में अपना सोना लेने पहुंचे तो उन्हें एक लिस्ट थमा दी गई।
इसमें दर्शाया गया कि जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के बीच पूरा सोना उनकी मां मुन्नी देवी को वापस किया जा चुका है। लिस्ट देखकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी मां का 14 अप्रैल 2019 को ही निधन हो गया था। इसके बाद 28 अगस्त 2021 को अनिल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए वसंत विहार थाना पुलिस को शीघ्र मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अनिल का कहना है कि उनकी मां मुन्नी देवी के पास काफी सोना था। उन्होंने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड देहरादून की विभिन्न शाखाओं में अपना सोना बंधक रखकर 2019 या इससे पूर्व में भी ऋण प्राप्त किया था।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा
वसंत विहार थाना पुलिस ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के मुख्य अधिशासी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, मन्नापुरम हाउस केरल के निदेशक, क्षेत्रीय प्रबंधक चंडीगढ़ परिक्षेत्र रमनजुला रेड्डी, क्षेत्रीय हेड आडिट मनीकंदम के साथ कंपनी की इंद्रानगर (देहरादून) स्थित शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कुलविंदर सिंह, तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक निशा नेगी समेत सभी तत्कालीन अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।




