उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, दैनिक कर्मियों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगम कर्मियों को बोनस में एक माह का वेतन
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उत्तराखंड में उत्तराखंड में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों के कार्मिकों को तदर्थ बोनस के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
शासनादेश में कहा गया है कि अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुवल/ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
बताया गया है कि वित्त विभाग की ओर से सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखंड शासन को निगम/ उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और संबंधित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो अपने स्तर से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263, दिनांक 28.10.2021 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/ उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वंय निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
सरकार की ओर से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-101/VII-I/2018-233(उद्योग)/ 2008, दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते
हुए अपने कार्मिकों हेतु तदर्थ बोनस की स्वीकृति निर्गत/अनुमन्य किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न कराई जाए। उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263/XXVII(7)-1(1)/2003
टी0सी0.1/2020, दिनॉक 28, अक्टूबर 2021 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।