कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर दून और हरिद्वार की जिला अदालतें दो सप्ताह तक बंद
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल ने भी चिता जताई। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला न्यायालय देहरादून और हरिद्वार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार रात को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा। सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इस अवधि में सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। न्यायालय के एक तिहाई कर्मचारियों को ही इस अवधि में ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी।
दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करने के लिए कहेंगे। 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित कोई भी निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपीएस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश इन निर्देशों के बारे में संबंधित बार एसोसिएशन को तुरंत सूचित करेंगे।
उत्तराखंड की स्थिति
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का लगातार हमला जारी है। सोमवार शाम स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पांच अप्रैल को 547 नए संक्रमित मिले। दो लोगों की कोरोना से मौत हुई। इनमें दून मेडिकल कालेज में 54 वर्षीय पुरुष, श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में 63 वर्षीय महिला है। 323 लोग स्वस्थ हुए और वर्तमान में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3201 हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 102811 हो गई है। 96296 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1729 की कोरोना से मौत हो चुकी है। सोमवार को भी सर्वाधिक देहरादून में 224 संक्रमित मिले। हरिद्वार में 194 संक्रमित पाए गए हैं।
चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए
देहरादून में आज चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इनमें हरियाली एनक्लेब लोअर नत्थनपुर, दीपनगर अजबपुर कलां का एक हिस्सा, सहसपुर के वार्ड नंबर तीन का एक हिस्सा है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उधर, मसूरी में बनाया गया कंटेनमेंट जोन को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन में लाकडाउन वाली स्थिति है। किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। परिवार का एक सदस्य आवश्यक वस्तु लेने के लिए मोबाइल वेन तक जा सकता है।
15 स्थानों पर लॉकडाउन
प्रदेश में कुल 15कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें नैनीताल में दो, हरिद्वार में एक, देहरादून शहर में 11 और टिहरी जिले में एक कंटेनमेंट जोन हैं। यहां एक तरह के पूर्ण लॉकडाउन है। किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आवश्यक सामग्री के लिए परिवार के एक सदस्य को सिर्फ सरकारी मोबाइल वाहन तक जाने की अनुमति है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।