Video: उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू, परचून की दुकानें दो और शराब की दुकानें तीन दिन खुलेंगी, कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना ने किया तंज

कोरोना कर्फ्यू आठ जून के बाद फिर से 15 जून की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले परचून की दुकानों को सप्ताह में एक दिन ही खोला जा रहा था। फिर आठ जून तक किए गए कर्फ्यू में इसकी अवधि सप्ताह में दो दिन की गई। अब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं, अब कुछ अन्य सामग्री की दुकानों को सप्ताह में एक दिन खोलने की अनुमति गई है। लगातार बाजार बंदी की मार झेल रहे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर भले ही सरकार का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन शराब व्यावसायी के नुकसान पर चिंता जरूर जाहिर की गई।
इस बार शराब की दुकान खोलने के लिए नियमों में छूट दी गई। ये दुकानें तीन दिन खुलेंगी। वहीं, परचून की दुकान दो दिन। यानी सरकार को राशन से ज्यादा शराब की चिंता है। वो भी ऐसी सरकार को जो देवभूमि की सरकार है। यहां शराब व्यवसायी और राजस्व की चिंता सरकार को सताए जा रही है। इसके उलट व्यापारी हर दिन सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार बंदी के चलते व्यापार चौपट हो गया। उनके बिजली बिल माफ किए जाएं। माफ करना तो दूर, इसके उलट सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी जरूर कर दी।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना कर्फ्यू में दी गयी ढील में राज्य सरकार की प्राथमिकता पर तंज कसते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने भी पिछले साल कोविड लाकडाउन में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी और अब उनके उत्तराधिकारी तीरथ सिंह रावत ने राशन की दुकान पर शराब की दुकान को प्राथमिकता देते हुए तीन दिन शराब की दुकान और दो दिन राशन की दुकान का फैसला किया है। ऐसा करके भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे के नारे का असली मतलब जनता को समझा दिया है।
धस्माना ने कहा कि आज प्रदेश का छोटा व्यापारी जो करियाने की दुकान चलाता है। छोटे मोटे व्यापार से अपना परिवार चलाता है, कपड़े का व्यापारी और भी तरह तरह के व्यापारी जिनकी रोजी रोटी दुकानदारी पर ही निर्भर करती है। उनके साथ सरकार जिस प्रकार का व्यहवार कर रही है, उसे व्यापारी वर्ग शायद हो कभी भूल पायेगा। उन्होंने कहा कि भाजापा की सरकार वैसे तो देश के किसी भी वर्ग के साथ इस कोरोना की जंग में खड़ी नहीं दिखाई दी। साथ ही व्यापारी वर्ग जो भाजापा का कट्टर समर्थक वर्ग समझा जाता है, उसको बर्बाद करने में तो भाजापा सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
कर्फ्यू के दौरान वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान के लिए नियम
-COVID- Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 08 जून 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रातः 8 बजे से सुबह 12 बजे तक खुली रहेंगी।
-राशन की दुकानें, किराने के समान की दुकाने एवं General Stores 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक खुली रहेंगी।
-Stationery एवं किताबों की दुकानें 09 जून 2021(बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
-खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
-फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
-मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार). 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
-फल, सब्जी, डेयरी और दूध, Backery Manufacturing, माँस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियाँ दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से प्रातः 12:00 बजे तक खुली रहेंगी। यह प्रतिष्ठान सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
-आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
-जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध, माँस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी ।
-होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
-होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों/यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।
-COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 08:00 से सुबह 11:00 बजे तक खुले रहेंगे।
-ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
-खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
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