उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंध, सब कुछ सौ फीसद क्षमता के साथ खुला, देखें नियमों में हुए ये बदवाव
उत्तराखंड में कोरोना प्रतिबंध (covid restriction) लागू है। इसकी अवधि 20 नवंबर तक है। अब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया है। इसके तहत अब विवाह समारोह में भी सौ फीसद क्षमता के साथ लोग उपस्थित हो सकेंगे। नियमों में बदलाव के मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु ने आदेश जारी कर दिए हैं।इसमें कहा गया है कि 20 नवंबर तक लागू कोरोना प्रतिबंधों में नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत अब विवाह समारोह में सौ फीसद क्षमता के साथ लोगों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत शामिल होने की अमुमति है। कोचिंग सेंटरों को भी सौ फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजन व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में भी सौ फीसदी क्षमता की अनुमति दी गई है।
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Amendment in Covid restrictions
यही नहीं, सिनेमा हाल, खेल के मैदान, जिम, शापिंग माल, स्पा, सैलून, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क आदि भी अब सौ फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्तरा, ढाबों में भी भोजन के लिए सौ फीसद क्षमता की अनुमति दी गई है। इसके अलावा होटलों के कांफ्रेंस हाल में भी कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए सौ फीसद क्षमता से उपस्थिति की अनुमति है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले काफी कम हो गए हैं। प्रतिदिन आठ से दस नए संक्रमित मिल रहे हैं। दो जिले कोरोनामुक्त हैं।





