उत्तराखंड के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश पर लगाई रोक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश पर सुरोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला चौंकाने वाला है।
भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर सीबीआइ को जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। रावत ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए याचिका में कहा है कि वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और राजनैतिक लाभ लेने के लिए इस विवाद में बेवजह उनका नाम घसीटा गया है।
हाईकोर्ट के ये थे आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज मामला रद कर दिया था। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में सेवानिवृत प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने आदेश में उक्त एफआइआर को रद करने के साथ ही सीबीआइ को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों पर मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।