Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

April 17, 2025

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में एक्ट के अनुसार तय होगी उम्मीदवारी, कट ऑफ डेट के बाद दो बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनावः सतपाल महाराज

उत्तराखंड में दो बच्चों से अधिक संतान के व्यक्तियों के पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर एक बार पुनः प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए 02 से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में भागीदारी करने के के लिए उच्च न्यायालय की ओर से 25 जुलाई, 2019 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है। अर्थात कट ऑफ डेट से पूर्व जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, वह पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं। उक्त तिथि के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों वाले नियम को लेकर कुछ लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत वर्णित धाराओं में 02 बच्चों से अधिक जीवित संतान के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-2302 ऑफ 2019 (एम./एस.) पिकीं देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में 19 सितम्बर 2019 को पारित आदेश के तहत ग्राम पंचायत के संबंध में 02 से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में भागीदारी करने के लिए 25 जुलाई, 2019 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई। एक अन्य मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020 को इसी प्रकार के आदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संदर्भ में पारित किये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 16 मार्च, 2024 उत्तराखंड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना में प्राविधान किया गया है किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित जैविक संतान हैं, परन्तु पहली संतान के बाद दुबारा गर्भ धारण करने पर एक साथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अयोग्यता संबंधी उक्त नियम लागू नहीं होंगे। अर्थात वह चुनाव लड़ सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उधर पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने स्पष्ट किया कि पूर्व में शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एसएलपी दायर की। इसको सर्वसम्मति से सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। पंचायत चुनाव में एक समान व्यवस्था के लिए निदेशालय ने अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

+ posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page