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August 4, 2025

ऐन वक्त पर बीजेपी प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, आप की डॉ. शैली ओबेरॉय मेयर और आले मोहम्मद डिप्टी मेयर निर्विरोध निर्वाचित

दिल्ली मेयर चुनाव से बीजेपी के पीछे हटने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की डॉ. शैली ओबेरॉय निर्विरोध चुनी गई। इसके साथ ही डिप्टी मेयर पर भी आप आले मोहम्म्द निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में आप सत्तारूढ़ है। महापौर चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये थे, जिनमें मौजूदा महापौर ओबेरॉय और भाजपा की शिखा राय थीं। शैली ओबेरॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गयी थीं। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले थे, जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। इस बार शैली ओबेरॉय के खिलाफ बीजेपी ने शिखा रॉय को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए आप के आले मोहम्म्द के खिलाफ बीजेपी की ओर से सोनी पांडे मैदान थे। चुनाव से पहले बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चुनाव पहले बीजेपी उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
दिल्ली मेयर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया है। भाजपा मेयर उम्मीदवार शिखा राय ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से मैंने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन हमारी पार्टी का ध्येय यह नहीं रहता है कि हमें केवल सत्ता चाहिए। पिछले दिनों हम उम्मीद कर रहे थे कि स्टेंडिंग कमेटी चुनाव भी होगा, लेकिन कोर्ट में यह मामला लंबित है और उसमें डेट पर डेट लिया जा रहा है। इसलिए जब तक बाकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। मैं यह मांग करते हुए कि कमेटी का गठन हो, अपना नाम वापस लेती हूं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

बारी बारी से चुने जाते हैं मेयर और डिप्टी मेयर
राष्ट्रीय राजधानी में महापौर पद के लिए बारी-बारी से एक-एक साल के पांच कार्यकाल के लिए चुनाव होता है. पहले वर्ष में मेयर का पद महिलाओं, जबकि तीसरे वर्ष में आरक्षित श्रेणी के लिये होता है। अन्य तीन वर्षों (दूसरे, चौथे और पांचवें) में यह पद अनारक्षित श्रेणी के लिये होता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

दो माह के भीतर दूसरी बार मेयर चुनाव
दिल्ली नगर निगम का चुनाव दो माह के भीतर दूसरी बार हो रहा है। ऐसा डीएमसी एक्ट के मुताबिक हो रहा है। डीएमसी एक्ट में हर साल चुनाव कराने का प्रावधान है। हर साल 31 मार्च को मेयर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नये मेयर का चुनाव नया वित्तीय शुरू होने के बाद अप्रैल में कराना होता है। यही वजह है कि दो माह के अंदर दूसरी बार मेयर का चुनाव हो रहा है। दरअसल, दिल्ली नगर निगम का चुनाव देर से होने के कारण पहले साल के दौरान चुने गए मेयर का कार्यकाल दो माह से कम कर रहा।

Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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