राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा बनिए, इस त्योहारी सीजन में पुराने वाले को बेचकर खरीदें नया वाहन, मिलेगी ये छूट
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महात्वाकांक्षी राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति यानी को तेजी से लागू किया जा रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और प्रदूषण कम करने में सहायक बन सकते हैं।

इस नीति का उद्देश्य सड़कों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाना है। इसके लिए योजना में कई इंसेंटिव रखे गए हैं। इसके तहत अगर आप पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नया वाहन खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छ्रट दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने कहा कि कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाणपत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत तक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक है। मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।
आपको यह भी बता दें कि अगर आप पुरानी कार, बस या अन्य वाहन स्क्रैप यानी कबाड़ में बेचते हैं तो नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको अधिकृत स्क्रैप सुविधा केंद्र को वाहन बेचना होगा और उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार जल्द ही लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर खोलेगी।
दरअसल, सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट दी जाएंगी। पुराने वाहनों की आरसी रिन्यूअल या फिटनेस टेस्ट वगैरा की फीस बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग लंबे समय तक ये वाहन न चलाएं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।