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March 11, 2025

देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित के लगा दिए बैनर, पुलिस आई हरकत में

देहरादून में घंटाघर व चकराता रोड स्थित हनुमान मंदिर, दर्शनलाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित बताया गया। इससे मंदिर समिति के सदस्यों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पोस्टरों को हटवा दिया।


देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए, जिसे देखकर पुलिस हरकत में आ गई। देहरादून में घंटाघर व चकराता रोड स्थित हनुमान मंदिर, दर्शनलाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित बताया गया। इससे मंदिर समिति के सदस्यों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पोस्टरों को हटवा दिया।
आज रविवार को एक साथ कई मंदिरों में लगाए गए पोस्टरों में लिखा हुआ था कि ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हिंदू युवा वाहिनी संगठन का नाम लिखा हुआ है। साथ ही इसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इन पोस्टरों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू मंदिरों में क्यों जाएगा। इन पोस्टरों को माहौल खराब करने के लिए जानबूझकर लगाया गया है।
उधर, शहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि आज 13 मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि घंटाघर, चकराता रोड, हनुमान मंदिर एवं दर्शन लाल चौक पर स्थित पंचायती मंदिर में एक बैनर लगाया गया है। इस पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की बात अंकित की गई। इस पर चौकी प्रभारी धारा ने तत्काल मौके पर जाकर जानकारी ली। पता चला कि उक्त तीनों मंदिर मे फ्लेक्स बैनर लगाया गया था। जिस पर लिखा था यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है।
पुलिस के मुताबिक बैनर के संबंध में मंदिर के सदस्यों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया गया कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टरों को समिति के लोगों ने हटवा दिया। चकराता रोड मंदिर बंद था। इस पर पुलिस ने बैनर हटाया। बैनर पर अंकित मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उक्त नंबर जीतू रंधावा का है। वह हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश महासचिव है। उसके खिलाफ धारा 153(क) भारतीय दंड संहिता खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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