उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह के लिए रोक, एस्मा लागू, जानिए क्या है कारण
उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अधिसूचना के बाद अब राज्य सरकार के विभागों में हड़ताल की स्थिति में सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये हैं कारण
लोकसभा चुनाव के लिए तीन-चार माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लगने से सरकार को विकास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में समय कम मिल पाएगा। ऐसे में काफी काम लटक जाएंगे। साथ ही सरकार ने हाल में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर करार किए हैं। इनमें से 44 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग को प्रयास तेज किए गए हैं। इन कार्यों के शीघ्रता से करने के लिए सरकार ने छह माह के लिए सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगाई है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।