सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रुड़की में धर्म संसद पर रोक, 144 लागू, मुकदमे दर्ज, सीएम ने नहीं दिया था मिलने का समय
उत्तराखंड के रुड़की में आज यानी बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लगा दी है।
बता दें कि धर्म संसद मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो। हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की थी।
सीएम ने नहीं दिया था समय, संतों ने जताया रोष
दो दिन पहले धर्म संसद के आयोजकों ने उत्तराखंड के सीएम धामी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला। तब धर्म संसद कोर कमेटी के संरक्षक एवं महामंडलेश्वर श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने कहा था कि यह खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री ने धर्म संसद से जुड़े संतों को मिलने का समय नहीं दिया। धर्म संसद की ओर से मुख्यमंत्री से जिले में बढ़ते बांग्लादेशी, रोहिग्या के खिलाफ कार्रवाई एवं डाडा जलालपुर में उस धर्मगुरु के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मिलने समय मांगा था, जिसने भीड़ को शोभायात्रा पर पथराव के लिए उकसाया था। मंगलवार को उन्होंने दावा किया था कि हिदू महापंचायत होकर रहेगी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।