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November 11, 2024

लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के राज्यकर्मियों और पेंशनरों को राहत, महंगाई भत्ते में चार फीसद इजाफा

आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के राज्यकर्मियों और पेंशनर्स को उत्तराखंड सरकार की ओर से राहत दे दी गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों-पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान एक जुलाई 2023 से होगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर 24 डीए का नकद भुगतान होगा। एक जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अक्टूबर माह में केंद्र सरकार ने की थी घोषणा
अक्टूबर माह में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया था। कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई। सरकार की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। बढ़े हुए डीए को एक जुलाई, 2023 से लागू किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड सरकार ने अब जारी किया आदेश
अब उत्तराखंड सरकार ने भी महंगाई भत्ते को लेकर आदेश जारी किया। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जारी आदेश के तहत सातवां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अब बढ़कर हुआ 46 फीसद महंगाई भत्ता
बढ़ोतरी के बाद डीए की दर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो जाएगी। आदेश के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी? शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। डीए राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा।  इनके लिए अलग से आदेश करना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इन पर नहीं लागू होगा ये आदेश
डीए बढ़ोतरी का यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगा। इन संस्थाओं के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। वहीं, प्रदेश के करीब सवा लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई राहत जारी कर दी है। सरकारी पेंशन ले रहे विद्यालयी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाव राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी पेंशनरों पर ये आदेश लागू होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताया आभार
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश प्रवक्ता अरुण पांडे ने राज्य सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को केन्द्र की भांति चार प्रतिशत मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने के शासनादेश पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पांडेय ने बताया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में कई बार परिषद की और से और कल ही समन्वय समिति की ओर से मुख्यमंत्री से भेंट की गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने बताया कि समिति ने सीएम को अवगत कराया था कि अब तो माह जनवरी से मंहगाई भत्ते की नई किश्त भारत सरकार की ओर से अनुमन्य की जानी है, वहीं राज्य कर्मचारी माह जुलाई 2023 से अनुमन्य किश्त का इन्तजार कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उक्त किश्त का अनुमोदन कर दिया। इस पर आज त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए वित्त विभाग द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों कार्मिकों को लाभ मिलेगा। अरुण पांडेय ने उम्मीद जताई कि माह जनवरी से अनुमन्य होने वाली किश्त कार्मिकों को समय से प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए परिषद एवं समन्वय समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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