उत्तराखंड के चार जिलों के कुल छह शहरों में सिर्फ दो घंटे कर सकते हैं आतिशबाजी, सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति
इस बार दीपावली पर्व पर एनजीटी के सख्त रुख को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने भी प्रदेश के चार जिलों के छह शहरों में आतिशबाजी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसके तहत छह शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाएंगे। साथ ही इसकी अवधी दो घंटे की गई है। ऐसे में दीपावली मनाने वालों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही पटाखे बेचने वालों को भी ये देखना होगा कि वे ग्रीन पटाखे ही बेचें। अन्यथा उन्हें थोड़ी कमाई के फेर में बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अन्य सात जिलों के लिए दीपावली और छठ पूजा का कोई जिक्र एडवाइजरी में नहीं है।

पूरे देश भर में इस बार कोरोनाकाल को लेकर दीपावली मनाने और आतिशबाजी को लेकर सरकार, एनजीटी चिंतित हैं। माना जा रहा है कि आतिशबाजी से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, ऐसे में कोरोना के रोगियों को सांस लेने में और दिक्कत आएगी। इसलिए प्रदूषण जितना कम हो, इसके प्रयास प्रदेश सरकारों की ओर से भी किए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड के चार जिलों में कोरोना और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल शामिल हैं। इनके नगरों को शामिल करें तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। इन पटाखों को फोड़ने की अवधी दीपावली की रात आठ बजे से दस बजे तक होगी। छठ पूजा के दिन सुबह छह बजे से आठ बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।