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December 16, 2024

मतदान के दिन 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश, शराब की दुकानों को लेकर स्पष्टता नहीं

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं, देशभर में सात चरण के मतदान निपटने के बाद चार जून को मतगणना होगी। उत्तराखंड में मतदान के दिन 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, शराब की दुकानों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं, राजस्थान सहित कई राज्यों में शराब की दुकानें 48 घंटे के लिए बंद की जा रही हैं।  (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड शासन में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव दिपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तराखंड में मतदान की तिथि 19 अप्रैल घोषित है। इस दिन समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थान, उद्योगों, समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस आदेश में कहा गया है कि इस दिन सभी बैंक, कोषागार, उपकोषागार भी बंद रहेंगे। हालांकि, शराब की दुकानों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं लिखी गई है, लेकिन साफ है कि जब सारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी तो इसमें शराब की दुकानें भी शामिल होंगी। हम यहां शराब का दुकानों का जिक्र यहां इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाते रहे हैं। क्योंकि शराब की दुकानें एक दिन पहले बंद कर दी जाती हैं। नहीं, तो शराब की दुकानों के आधे शटर के नीचे से ही शराब की बिक्री होने लगती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

राजस्थान में मतदान के दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके लिए 48 घंटे शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहां, 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 17 अप्रैल की शाम छह बजे से 19 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक राज्य में ड्राई डे रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड में अभी इसे लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं जारी किए गए हैं। हो सकता है कि जल्द इसे लेकर भी आदेश जारी हो जाएं।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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