Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

March 14, 2025

आधार कार्ड को ईपीएफओ नहीं मानेगा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज होंगे मान्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार कार्ड को लेकर अपने नियम में बदलाव किया है। अभी तक रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ईपीएफओ में जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड पर अंकित जन्म तिथि को आधार मान लिया जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मान्य नहीं है।
ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि ईपीएफओ से संबंधित कामकाज और जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को वैध दस्तावेजों की सूची से हटाया जाए। इसके पहले 22 दिसंबर, 2023 को यूआईडीएआई ने भी सर्कुलर जारी करके कहा था कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए नहीं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जारी किया गया सर्कुलर
ईपीएफओ ने कहा है कि अब जन्म तिथि (DoB) के प्रूफ के रूप में आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसके लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर कहा कि आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्‍यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था, अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के मान्य दस्तावेज
-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी (SLC), स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हों।
-सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
-पैन कार्ड
-केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
-सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
-पासपोर्ट
-सरकारी पेंशन
-सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं
इससे पहले यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को एक सर्कुलर में कहा था कि आधार नंबर का इस्तेमाल वेरिफिकेशन के बाद किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को वेरिफाई करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कई उच्च न्यायालयों के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

+ posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page