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February 14, 2026

आम बजट में आयकर छूट को लेकर कर्मचारियों में असमंजस, पुरानी कर व्यवस्था वालों को निराशाः अरुण पांडे

आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि बजट में आयकर में छूट संबंधी घोषणा को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अरुण पांडे ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमनने वर्ष 2023-24 के लिए लोकसभा में प्रस्तुत बजट में आयकर की देयता में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री की ओर से आयकर दाताओं को जो छूट प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, वह मात्र नई कर प्रणाली के अन्तर्गत आयकर जमा करने वाले करदाताओं के लिए ही प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार बजट में छूट के किये गये प्राविधान का लाभ पुरानी कर व्यवस्था के अन्तर्गत आयकर जमा करने वाले लोगों को नहीं प्राप्त होगा। इससे वेतनभोगी कर्मचारियों में असमनजस एंव निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि असमंजस इस बात का कि अब उन्हें नई कर व्यवस्था अथवा पुरानी कर व्यवस्था का तुलनान्तमक अध्यन करने के उपरान्त ही यह निर्णय लेना होगा कि उन्हें कौन सी कर प्रणाली के अन्तर्गत आयकर जमा करना है। निराशा इस बात से है कि वेतनभोगी कार्मिकों द्वारा की जा रही लागातार मांग के बावजूद आयकर से छूट का दायरा एक तो मात्र नई कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित किया गया है, वहीं, किये गये प्रस्ताव से भी कोई बहुत अधिक राहत वेतनभोगी कार्मिकों को नहीं मिलती दिख रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अरुण पांडे ने प्रदेश के कार्मिकों की तरफ से मांग की है कि संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन करते हुए सात लाख के स्थान पर रूपये दस लाख तक की आय को दोनों कर प्रणालियों के लिए कर मुक्त घोषित किया जाय। साथ ही बचत की कुल सीमा में भी बढोत्तरी की जाय। क्योंकि इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पूरा टैक्स स्लैब ऐसे समझें
अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब यह 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
अब 6-9  लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को  लाभ मिलेगा।
9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
माना जा रहा है कि 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा होगा।
12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।
15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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