फर्जी मार्कशीट से अगली क्लास में दाखिला लेने पर बीजेपी विधायक को पांच साल की जेल
फर्जी मार्कशीट से अगली क्लास में दाखिला लेने के दोषी बीजेपी विधायक को अदालत ने पांच जेल साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला उत्तर प्रदेश में अयोध्या के गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी का है। सोमवार को एक विशेष अदालत ने कॉलेज में दाखिला के लिए फर्जी अंकपत्र (मार्कशीट) के इस्तेमाल संबंधी 29 साल पुराने मामले में उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने फैसला सुनाया और अदालत में मौजूद तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अदालत ने तिवारी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी विधायक हैं। तिवारी के खिलाफ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाना में मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी के अनुसार स्नातक के दूसरे वर्ष में अनुत्तीर्ण हुए तिवारी ने 1990 में फर्जी मार्कशीट जमा कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया था। इस मामले में 13 साल बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया था। कई मूल दस्तावेज रिकॉर्ड से गायब हो गए और सुनवाई के दौरान वादी त्रिपाठी की भी मौत हो गई। साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य गवाहों ने तिवारी के खिलाफ गवाही दी थी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।