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December 14, 2024

इस बार की कैबिनेट में रखा जा सकता है बिजलीकर्मियों का प्रस्ताव, यूपी से ज्यादा इंजीनियरों को मिल सकती है मलाई, ये है प्रस्ताव

बिजलीकर्मियों की यदि मांगों को मान लिया जाता है तो उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के इंजीनियरों का वेतन यूपी के इंजीनियरों से ज्यादा हो सकता है। वहीं, अन्य कार्मिकों को भी यूपी के समान इसका लाभ मिल सकता है।

बिजलीकर्मियों की यदि मांगों को मान लिया जाता है तो उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के इंजीनियरों का वेतन यूपी के इंजीनियरों से ज्यादा हो सकता है। यानी अवर अभियंता और इससे ऊपर के पद वालों को मोटी मलाई मिल सकती है। वहीं, अन्य कार्मिकों को भी यूपी के समान इसका लाभ मिल सकता है। यूपी से उत्तराखंड में कई मामलों में पहले से ही बिजलीकर्मी ज्यादा लाभ ले रहे हैं। जैसे पांचवा वेतनमान 31-03-2005 तक लागू था, लेकिन इसका लाभ 2013 तक दिया गया। इसी तरह कुछ का 5400 का स्केल बढ़ाकर 6600 कर दिया। इसी तरह जूनियर इंजीनियरों के लिए 7600 का स्केल किया गया। इसकी गिनती नहीं की गई और अगले वेतनमान में उसे 8700 दे दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के साथ विभागीय अधिकारियों और अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक के अनुरूप निगम स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाना भी संभव है। यदि इस पर मुहर लगती है तो कार्मिकों के साथ ही बड़े पद वालों को भी फायदा हो सकता है। इस संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक दीपक रावत ने विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा है।
गौरतलब है कि बिजली कर्मचारी पुरानी एसीपी व्यवस्था, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकण जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्होंने छह अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दी थी। वहीं पांच अक्टूबर की शाम बिजली कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से वार्ता हुई। उन्होंने बिजली कर्मियों की मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस पर मोर्चा ने छह अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया था। इसका निगम कर्मचारियों ने विरोध भी किया था।
निगम के प्रबंध निदेशक ने ऊर्जा सचिव को भेजा ये प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार प्रबंध निदेश की ओर से ऊर्जा सचिव को भेजे गए प्रस्ताव को मोर्चा की सीएम और ऊर्जा मंत्री के साथ पांच अक्टूबर को मोर्चा के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के मुताबिक तैयार किया गया है।
कार्यवृत्त का बिन्दु संख्या एक
दिनांक 01.01.2017 से उपाकालि के कार्मिकों को दिनांक 31.12.2016 तक अनुमन्य 9-14-19 वर्ष की सेवा पर प्रचलित एसीपी लाभ यथावत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत होना चाहें कि उपाकालि के पत्र संख्या 7751/प्रा0नि0/उपाकालि/एफ-2, दिनांक 24.07.2019 (संलग्नक-क) एवं पत्रांक 2472, दिनांक 12.08.2021(संलग्नक-ख) द्वारा प्रस्ताव शासन को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। उक्त क्रम में पुनः बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है।
चतुर्थ श्रेणी कार्मिक
-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशनलि. एवं उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में नियुक्ति पर छठे वेतन आयोग में रू. 1900 ग्रेड वेतन के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 19900 के लाभ समान पाये जा रहे है।
-प्रथम एसीपी पर ग्रेड वेतन 2000 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में प्रारम्भिक वेतन रू. 21700 समान रूप से प्रदान है।
-द्वितीय एसीपी पर उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 2400 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 25500 जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन 2200 के सापेक्ष रू. 22400 के लाभ प्रदान हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में रू. 3100 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त का लाभ प्रति कार्मिक प्राप्त हो रहा है।
-तृतीय एसीपी प्राप्त करने वाले कार्मिकों को दिनांक 31.12.2016 तक के लिये ग्रेड वेतन रू. 3000 तथा तत्पश्चात ग्रेड वेतन 2800 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 29900, जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन 2600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 27200 के कमतर लाभ प्राप्त हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में कार्मिकों को रू. 2700 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त का लाभ प्रति कार्मिक प्राप्त हो रहा है।
-चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 09 वर्ष में प्रथम एसीपी का लाभ, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अनुरूप दिये जाने पर मूल वेतन रू. 26800 होगा, जोकि उत्तराखंड शासन के अनुरूप रू. 26000 पाया जा रहा है। इस प्रकार मूल वेतन में रू. 800 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त प्रति कार्मिक व्ययभार आयेगा।
तृतीय श्रेणी (यथा टीजी 02/कार्यालय सहायक तृतीय एवं समकक्ष)
-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. एवं उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में नियुक्ति पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 2600 के लाभ समान रूप से प्रदान थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. में ग्रेड वेतन 2600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 27200 (तकनीकी श्रेणी को प्रारम्भिक वेतन रू. 28000) तथा उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 2400 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 25500 संसोधित किया गया। यह लाभ रू. 1700 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त (तकनीकी श्रेणी को रू. 2500) उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में कमतर पाया जा रहा है।
-प्रथम एसीपी छठे वेतन आयोग तक दोनों प्रदेशों में ग्रेड वेतन रू. 3000 के साथ समान प्रदान थे, जिसे सातवें वेतन आयोग में उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 2800 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 29200 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पूर्ववत ग्रेड वेतन रू. 3000 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 29800 का लाभ प्रदान किया गया। यह लाभ उत्तर प्रदेश से रू. 600 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में कमतर पाया जा रहा है।
-द्वितीय एसीपी छठे वेतन आयोग तक दोनों प्रदेशों में ग्रेड वेतन रू. 4200 के साथ समान प्रदान थे, जिसे सातवें वेतन आयोग में उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 4200 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 35400 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पूर्ववत ग्रेड वेतन रू. 4200 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 36800 का लाभ प्रदान किया गया। यह लाभ उत्तर प्रदेश से रू. 1400 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में कमतर पाया जा रहा है।
-तृतीय एसीपी छठे वेतन आयोग तक दोनों प्रदेशों में ग्रेड वेतन रू. 5400 के साथ समान प्रदान थे, जिसे सातवें वेतन आयोग में उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 4800 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 47600 के लाभ के साथ समान रूप से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. की भॉति प्रदान है।
– तृतीय श्रेणी कार्मिकों को 09 वर्ष में प्रथम एसीपीका लाभ, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अनुरूप दिये जाने पर मूल वेतन रू. 32500 होगा, जोकि उत्तराखंड शासन के अनुरूप रू. 31400 पाया जा रहा है। इस प्रकार मूल वेतन में रू. 1100 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त प्रति कार्मिक व्ययभार आयेगा।
अवर अभियन्ता एवं समकक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि एवं उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में नियुक्ति पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 4200 के लाभ समान रूप से प्रदान थे जिसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. ने दिनांक 31.12.2015 से 02 वेतन वृद्धि कुल रू. 400 को सम्मलित करते हुये, ग्रेड वेतन रू. 4600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 44900 (वास्तविक आहरण तिथि 07.10.2016) प्रदान किया गया। उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में भी 02 वेतन वृद्धि कुल रू. 400 को सम्मलित कर ग्रेड वेतन 4600 के सापेक्ष रू. 44900 के लाभ दिनांक 23.11.2015 से (वास्तविक आहरण तिथि 03.01. 2017) प्रदान किये गये हैं, जिसे अवर अभियन्ताओं की ओर से दिनांक 01.01.2006 से लागू किये जाने की मांग की जा रही है।
-प्रथम एसीपी पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 5400 के लाभ समान होने के फलस्वरूप सातवें वेतन आयोग में उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 5400 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 56100 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन रू. 4800 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 47600 का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में अवर अभियन्ता एवं समकक्ष को सातवें वेतन आयोग में प्रथम एसीपी पर रू. 8500 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त का प्रतिमाह अधिक लाभ अनुमन्य हो रहा है।
-द्वितीय एसीपी पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन 6600 के लाभ समान रूप से प्रदान थे, जिन्हें उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन 6600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 67700 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन रू. 5400 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 56100 का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में अवर अभियन्ता एवं समकक्ष को सातवें वेतन आयोग में द्वितीय एसीपी पर रू. 11600 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त का प्रतिमाह अधिक लाभ अनुमन्य हो रहा है।
-तृतीय एसीपी पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन 8900 के लाभ समान रूप से प्रदान थे जिन्हें, उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन 7600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 78800 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन रू. 6600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 66700 का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में अवर अभियन्ता एवं समकक्ष को सातवें वेतन आयोग में तृतीय एसीपी पर रू. 11100 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त का प्रतिमाह अधिक लाभ अनुमन्य हो रहा है।
-अवर अभियन्ता को 19 वर्ष में तृतीय एसीपी का लाभ, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अनुरूप दिये जाने पर मूल वेतन रू. 88700 होगा, जोकि उत्तराखंड शासन के अनुरूप रू. 85800 पाया जा रहा है। इस प्रकार मूल वेतन में रू. 2900 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त प्रति कार्मिक व्ययभार आयेगा।
सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष
-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. एवं उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में नियुक्ति पर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 5400 के लाभ सातवें वेतन आयोग में रू. 56100 (सहायक अभियन्ता को प्रारम्भिक वेतन रू. 59500 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशनलि.) समान रूप से प्रदान हैं।
-प्रथम एसीपी पर छेठ वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 6600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 66700 के लाभ उत्तराखंड ऊर्जा निगमों एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशनलि. में समान रूप से प्रदान हैं।
-द्वितीय एसीपीपर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन रू. 8900 के लाभ समान रूप से प्रदान थे, जिन्हें उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन रू. 7600 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 78800 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन रू. 8700 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 130600 अभियन्ता संवर्ग व रू. 123100 अन्य को प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में अभियन्तायों को रू. 51800 एवं समकक्ष को रू. 44300 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग में कम प्राप्त हो रहा है।
-तृतीय एसीपीपर छठे वेतन आयोग में ग्रेड वेतन 10000 के लाभ समान रूप से प्रदान थे, जिन्हें उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में ग्रेड वेतन 8700 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 123100 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ग्रेड वेतन रू. 8900 के सापेक्ष सातवें वेतन आयोग में रू. 131100 का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तराखंड ऊर्जा निगमों में सहायक अभियन्तायों एवं समकक्ष को सातवें वेतन आयोग में तृतीय एसीपी पर रू. 8000 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त प्रतिमाह कम प्राप्त हो रहा है।
-सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष को 14 वर्ष में द्वितीय एसीपीका लाभ, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अनुरूप दिये जाने पर मूल वेतन रू. 123100 होगा, जोकि उत्तराखंड शासन के अनुरूप रू. 96600 पाया जा रहा है। इस प्रकार मूल वेतन में रू. 26500 मंहगाई भत्ता अतिरिक्त प्रति कार्मिक व्ययभार आयेगा।
– उत्तराखंड पावर कारपोरेशनलि. में यदि 9-14-19 वर्ष पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय एसीपी सातवें वेतन आयोग में अनुमन्य कराये जाने पर निम्नानुसार वित्तीय भार अनुमानित है।
-दिनांक 31.12.2016 तक अनुमन्य एसीपी की तर्ज पर दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत एसीपी का लाभ अनुमन्य किये जाने पर प्रतिमाह लगभग रू. 88.15 लाख तथा रू. 1057.80 लाख प्रतिवर्ष वित्तीय भार अनुमानित है।
-दिनांक 01.01.2017 से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर एसीपीका लाभ अनुमन्य किये जाने पर प्रतिमाह लगभग रू. 46.42 लाख तथा रू. 557.04 लाख प्रतिवर्ष वित्तीय भार अनुमानित है।
-दिनांक 01.01.2017 से उत्तराखंड शासन की तर्ज पर एसीपी का लाभ अनुमन्य किये जाने पर प्रतिमाह लगभग रू. 34.84 लाख तथा रू. 418.08 लाख प्रतिवर्ष वित्तीय भार अनुमानित है।
कार्यवृत्त का बिन्दु संख्या 04
नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं एवं तकनीकी ग्रेड-द्वितीय को पूर्व की भॉति क्रमशः 3. 2 व 1 प्रारम्भिक वेतन वृद्धियों का लाभ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशनलि. एवं उत्तराखंड पावर कारपोरेशनलि. में निम्नानुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि पूर्व पुनरीक्षत वेतन आयोग के सापेक्ष प्रदान की गयी है।
-उप्र पावर कारपोरेशनलि. (अविभाजित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद) के आदेश सं0 25 -वे.प्र. 30/ राविप्र/ 98-3 वेप्र/98 दिनांक 06.08.1998 (संलग्नक-1) द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतन पुनरीक्षण में निम्नानुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की गई।
नियुक्ति पर
यांत्रिक संवर्ग (टी0जी0-11) वेतनमान रू. 4200-100-6400 को प्रारंभिक वेतन 4300 (1 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
-अवर अभियन्ता, (JE) वेतनमान 5300-150-5600-175-9100 को प्रारम्भिक वेतन रू. 5600 (2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
-अभियन्ता सवंर्ग, सहायक अभियन्ता (AE) वेतनमान रू. 8550-275-13500 को प्रारम्भिक वेतन रू. 9375 (3 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
पदोन्नित पर
अभियन्ता सवर्ग (अधिशासी अभियन्ता) वेतनमान रू. 10650-325-15200 को प्रारम्भिक वेतन रू.
11300 (2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
* अभियन्ता सवंर्ग (अधीक्षण अभियन्ता) वेतनमान रू. 16400-450-20000 को प्रारम्भिक वेतन रू. 17300 (2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
-अभियन्ता सवंर्ग (मुख्य अभियन्ता) वेतनमान रू. 18400-500-22400 को प्रारम्भिक वेतन रू. 18900 (1 अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ)
– उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 143-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 17.02.2011 (संलग्नक-2) द्वारा 01.01.2006 से 18.02.2009 तक नियुक्त सहायक अभियन्ता (AE) जिन्हें नियुक्ति तिथि को अपुनरीक्षित वेतनमान (8550-275-13500) में प्रारम्भिक वेतन 9375 अनुमन्य था, को छठे वेतन आयोग की पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन बैन्ड 03 (रू. 15600-39100) में रू. 17440 के सादृश्य ग्रेड वेतन रू. 5400 कुल वेतन रू. 22840 अतिरिक्त लाभ के साथ अनुमन्य कराया गया।
-उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 104-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-3) सातवें वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन संरचना में सहायक अभियन्ताओं (AE) को वेतन मैट्रिक्स 10 के अर्न्तगत न्यूनतम वेतन रू. 56100 02 वेतन वद्धि के साथ नियुक्ति पर प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन रू. 59500 अतिरिक्त लाभ के साथ अनुमन्य कराया गया।
-उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 142-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 17.02.2011 (संलग्नक-4) छठे वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 तक नियुक्त अवर अभियन्ता (JE) जिन्हें नियुक्ति तिथि को अपुनरीक्षित वेतनमान रू. 5300-9100 में 02 वेतन वृद्धियों प्रदान थी, को वेतन बैन्ड 02 (रू. 9300-34800) में रू. 10420 सादृश्य ग्रेड वेतन रू. 4200 सहित कुल मूल वेतन रू. 14620 अनुमन्य किया गया।
-उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 106-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-5) छठे वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 19.02.2009 से 31.12.2010 तक नियुक्त अवर अभियन्ताओं (JE) को छठे वेतन आयोग में प्रारम्भिक वेतन रू. 9860 पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि तथा दिनांक 01.01.2011 30.12.2015 तक नियुक्त अवर अभियन्ताओं को 01 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य करायी गयी।
-उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 852-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 07.10.2016 (संलग्नक-6) द्वारा अवर अभियन्ताओं (JE), को दिनांक 31.12.2015 को वेतन बैन्ड रू. 9300-34800 ग्रेड वेतन रू. 4200 में रू. 400 विशेष फिटमेन्ट ग्रेड-वेतन सम्मिलित करते हुये, रू. 4600 ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के साथ लागू किया गया, कि अवर अभियन्ता संवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्गा हेतु, उक्त ग्रेड वेतन किसी भी व्यवहारिक उददेश्य/अधिष्ठान लाभ को प्रभावित नहीं करेगा।
-उ0प्र0पा0का0लि0 के आदेश संख्या 107-काविनी एवं वे0प्र0-29 पाकालि दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-7) द्वारा सातवें वेतन आयोग की पुनरीक्षित संरचना मे टी0जी0-02 को वेतन मैट्रिक्स लेवल 04 न्यूनतम वेतन 10 27200 पर 01 अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ रू. 28000 प्रदान किया गया।
-उपरोक्त बिन्दु संख्या 02, 05, 06 सम्बन्धित लाभ उत्तराखंड पावर कारपोरेशनलि. में भी कार्यालय झाप संख्या 8976-निदे०(मा0सं0)/उपाकालि दिनांक 05.08 2017 (संलग्नक-8) उत्तराखंड शासन के अनुमोदन संख्या 01/(2)/2017/6(2)-3/2015 दिनांक 03.01.2017 (संलग्नक-9) तथा संख्या 24/(2)/2017/6(2)-3/2015 दिनांक 04.01.2017 (संलग्नक-10). तिथि परिवर्तन के साथ, अनुमन्य कराये गये एवं सातवें वेतन आयोग में दिनांक 01.01.2016 से उत्तराखंड शासन की अनुरूपता में लाभ प्रदान किये जाने के चलते कोई अतिरिक्त लाभ अनुमन्य
नहीं कराया जा रहा है।
-हरियाणा एवं हिमाचल राज्य की विद्युत वितरण निगमों में वेतनमानों के प्रारम्भिक स्तर पर कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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