कोरोना वैक्सीन पर नहीं घटाई जीएसटी, रेमडेसिविर सहित कई उपकरणों पर दी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज शनिवार 12 जून को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 44वीं बैठक में कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को नहीं घटाया गया।
निर्मला सीतारमण ने कह कि हमने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसमें सिर्फ तीन बदलाव किए गए हैं। ये सितंबर तक लागू रहेगा। दूसरा हमने इलेक्ट्रिक उपकरण, जो क्षमादान में इस्तेमाल किए जाते हैं। उस पर GOM की सिफारिश जोकि 12 फीसदी थी, हमने उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। कोरोनावायरस की वैक्सीन पर जीएसटी 5 फीसदी ही रहेगा।
उन्होंने बताया कि एंबुलेंस पर जीएसटी 28 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर पर टैक्स कम किया गया है। ब्लैक फंगस की दवा पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वेंटिलेटर पर भी जीएसटी घटाकर 12 से 5 फीसदी किया गया है। कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसे 12 से 5 फीसदी पर लाया गया है।
उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और टोसिलिजुमाब, जिसपर पहले 5 फीसदी टैक्स था, उसपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। रेमडेसिविर पर टैक्स 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। कोरोना टेस्टिंग किट पर टैक्स 12 से 5 फीसदी किया गया है। डायग्नोस्टिक किट डिडमर, पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स 12 से 5 प्रतिशत किया गया है। हैंड सैनिटाइजर पर टैक्स 18 से 5 फीसदी किया गया है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।