सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, देहरादून में सप्ताह में दो दिन, अन्य जिलों में एक दिन कोविड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू भी रात नौ बजे से

कोरोना के उत्तराखंड में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। कोरोना नियमों को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है। इसमें नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाते हुए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। वहीं, देहरादून नगर निगम क्षेत्र में सप्ताह में शनिवार और रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। अन्य जिलों में हर रविवार को कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये आदेश 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के बिंदू-
-समस्त धार्मिक राजीनतिक एवं सामाजिक आयोजनों व्या विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये SOP एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश यथावत रहेगे।
-सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होगे।
-समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
– समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें।
-समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेगें।
-समसा स्वीमिंग पूल, स्था पूर्णतः बन्द रहेगें।
-कंटेनमेंट जोन एवं मोनो कंटेनमेंट जोन में उक्त सभी गतिविधियां वर्जित होंगी।
रात्रि कर्फ्यू
-प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 0800 बजे तक लागू रहेगा।
-जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को एवं माह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।
-प्रदेश के अन्य जनपदों में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।
-जनपद देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित सरकारी एवं गैर सरकारी
कार्यालय/संस्थान शनिवार को भी खुले रहेगें।
इनको रहेगी छूट
-जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है। उनके कर्मचारियों के आवागमन की छूट।
-राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की
आवाजाही।
-मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों को छूट ।
-बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री को छूट।
-शादी, सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल/धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए व्यक्तियों/वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी।
-जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उसके कार्मिकों को कार्यस्थल तक आवागमन
की छूट रहेगी।
बच्चों और बुजुर्गों के लिए नियम
85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
इन नियमों का होगा सख्ती से पालन
-उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर
अनिवार्य रूप से COVID Appropriate Rahavtar जैसे कि मास्क पहनना (wearing Mask) तथा सामाजिक पूरी (Sacial Distancing) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
-उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।




