सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में इतने दिन तक प्रतिबंधित रहेंगे एग्जिट और ओपिनियन पोल
बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ ही कई राज्यों में रिक्त पड़ी विधानसभा उपचुनावों के लिए एग्जिट पोल पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तय तिथि से पहले एग्जिट पोल का आयोजन प्रतिबंधित होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक उत्तराखंड में 17 अप्रैल को अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा की रिक्त सीट पर मतदान होगा। सल्ट चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 मार्च नियत है। 3 अप्रैल का दिन नाम वापसी के लिए तय किया गया है। 17 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना दो मई को होगी।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जनपद अल्मोड़ा की 49-सल्ट विधान सभा के लिए उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एग्जिट संबन्धी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत दिनांक 24 मार्च 2021 निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च 2021 (शनिवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से दिनांक 29 अप्रैल 2021 (गुरूवार) को शाम 07:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के एग्जिट पोल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान दौरान उपर्युक्त चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार -प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।