उत्तराखंड में मिले 5606 नए कोरोना संक्रमित, कोरोना कर्फ्यू छह मई तक जारी, 12 बजे बंद होंगी दुकानें, जानिए नियम

उत्तराखंड में कोरोना का कहर निरंतर जारी है। रविवार दो मई की शाम जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 5606 नए संक्रमित मिले। 71 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 2935 लोग स्वस्थ हुए और वर्तमान में कोरोना के कुल एक्टिव केस 53612 हैं। वहीं, सरकार ने जिन स्थानों पर कोरोना कर्फ्यू कल तीन मई की सुबह तक लगाया हुआ था, उसकी अवधि बढ़ाकर छह मई की सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। वहीं, जिलाधिकारी अपने स्तर से दुकानें खुलने और बंद करने के समय को बदल सकते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। अब दून में दुकानें बंद करने का समय दोपहर 12 बजे कर दिया गया है।
आठवीं बार पांच हजार के पार
शनिवार को 5453 संक्रमित मिले थे और 107 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 30 अप्रैल को 122 लोगों की कोरोना से जान चली गई थी। मौत के ये अब तक से सर्वाधिक आंकड़ा है। 28 अप्रैल को सर्वाधिक 6954 नए संक्रमित मिले थे। इसी माह अप्रैल में ये लगातार आठवीं बार है कि जब एक दिन में पांच हजार से ज्यादा संक्रमित मिले। वहीं, दो बार छह हजार का आंकड़ा भी पार हो चुका है।
सर्वाधिक संक्रमित देहरादून में
रविवार को भी सर्वाधिक 2580 संक्रमित देहरादून जिले में मिले। हरिद्वार में 628, उधमसिंह नगर में 567, नैनीताल में 436, टिहरी में 248, पौड़ी में 234, चमोली में 223, रुद्रप्रयाग में 186, चंपावत में 173, उत्तरकाशी में 126 संक्रमित मिले।
बढ़ाए जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन, 282 स्थानों पर लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 282 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहां लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे स्थानों में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। वहीं, लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक परिवार के एक सदस्य को आवश्यक वस्तु के लिए मोबाइल वेन तक जाने की अनुमति है। इन क्षेत्र में देहरादून में 71, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 43, पौड़ी में 14, उत्तरकाशी में 62, उधमसिंह नगर में 48, चंपावत में 19, चमोली में तीन, टिहरी में 9, रुद्रप्रयाग में 3, पिथौरागढ़ में एक, अल्मोड़ा में 2 कंटेनमेंट जोन है।
कई शहरों में कर्फ्यू, बढ़ाई गई अवधि
देहरादून में देहरादून, मसूरी, विकासनगर, हरर्बटपुर, मसूरी, डोईवालाऔर ऋषिकेश, नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं, पौड़ी में कोटद्वार, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला, टिहरी के कई कस्बों, उधमसिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार आदि में तीन मई की सुबह तक कर्फ्यू था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर छह मई की सुबह कर दी गई है। यहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अन्य स्थानों पर हर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू है। कर्फ्यू में दुकान दोपहर के 12 बजे तक ही खुलेंगी।
दून में कर्फ्यू के नियम
-कोविड कर्फ्यू छह मई की सुबह 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी और संबंधित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
– निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
-निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट।
-शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
-मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
-वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
-कोविङ-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
-पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाएँ, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
-अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल taallamartcitedehindunuk navin पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी।
-आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।
-शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पत्र पर आवागमन की छूट होगी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।