दिल्ली में नए सेवा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण
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दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति की ओर से सहमति मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार के संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। खबर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस बीच केंद्र ने बिल पेश किया और अगस्त में संसद ने इसे पास कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अगस्त को इस पर साइन किए और ये कानून बन गया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।