दो हजार के नोटः बैंकों के अपने अपने नियम, एसबीआई ने दी बिना फार्म के सुविधा, दूसरे बैंकों में ऐसी स्लिप तैयार
1 min read
दो हजार के नोटों की वापसी को लेकर आरबीआई की घोषणा के बाद अब इसकी व्यवस्था को लेकर बैंकों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बैकों ने अपने अपने नियम बनाए हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि इस व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये की वेल्यू तक के नोट ही बदल सकता है। यानि की दो हजार के नोट के दस पीस एक बार में बदले जाएंगे। वहीं, अकाउंट में पैसे जमा कराने के कोई लिमिट नहीं है। हालांकि, ज्यादा राशि देने पर नोट जमा कराने वाला इंटकम टैक्स के फेर में पड़ सकता है। नोट वापसी को ग्राहकों में गफलत है। क्योंकि बैंकों ने अपने अपने नियम बनाए हैं। एसबीआई ने बगैर फार्म या स्लिप के दो हजार के नोट बदलने की सुविधा का ऐलान किया है। वहीं, दूसरे बैकों ने नोट नोट बदलने के लिए फार्म तैयार कर लिया है। इसके लिए पहचान प्रुफ भी देना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एसबीआई ने दी ये सुविधा
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, नोटों को बदलने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गाइडलाइन जारी की है। एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी कर संबंधित निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को बिना फॉर्म या स्लिप के 20,000 रुपये तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा दे रहा है। इसके तहत 2000 के नोटों की अदला-बदली आसान हो जाएगी। एसबीआई ने सभी शाखाओं से कहा है कि वह नोटों को बदलने को लेकर बिना किसी असुविधा के एक आसान और बेहतर व्यवस्था तैयार करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके साथ ही बैंक ने बताया है कि 2,000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक के मूल्य के नोटों को बदलने के लिए किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में या किसी भी बैंक में नहीं खुला है तब भी आप बैंक जाकर अपने पास जमा 2000 के नोटों को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दूसरे बैंकों में ये हो रही व्यवस्था
यदि हम अन्य दूसरे सरकारी या निजी बैंकों की बात करें वहां दो हजार रुपये के नोट बदलने और खाते में नोट जमा करने के लिए फार्म तैयार कर लिए गए हैं। यदि नोट बदलने वाले फार्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले नोट बदलने वाले व्यक्ति का नाम, उसके बाद उसका पता लिखने का कालम है। फिर मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आईडी प्रुफ में छह विकल्प दिए गए हैं। साथ ही नोट बदलने वाले को फार्म में हस्ताक्षर करना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

हालांकि, नोट जमा कराने के लिए फार्म तो भरा ही जाता है, दो हजार के नोट में भी वही नियम लागू होगा। हालांकि, एक बार में कितनी राशि जमा करा सकते हैं, ऐसा किसी बैंक में स्पष्ट नहीं है। कई बैंक अधिकारियों से बात की तो उनका यही कहना है कि नोट जमा कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ लिमिट नोट बदलने के लिए है। ग्राहकों को नोट जमा कराने के लिए फार्म में इसमें पीस की संख्या, राशि आदि का विवरण भरना होता है। वहीं, बैंक के अधिकारियों के लिए भी अलग अलग तीन फार्म बने हैं। जिसमें वे नोट बदलने के संबंध में विवरण लिखेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
19 मई को आरबीआई ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार 19 मई को 2000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई की शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले और जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब (subscribe) कर सकते हैं।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।