आप नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका नामंजूर
1 min readदिल्ली की आप सरकार के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में सीबीआइ कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। ऐसे में उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। 14 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।
सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। ईडी द्वारा कथित तौर पर दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश और आभूषण बरामद किया गया था। प्रवर्तन दावा किया गया था कि तब छापेमारी में प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था, जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश और 133 सोने के सिक्के मिले।जीएस मथारू के यहां 20 लाख रुपये कैश मिला है।