उत्तराखंड में बढ़ाई गई विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा, जानिए अब कितना कर सकेंगे खर्च
1 min readभारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जिला स्तर पर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार सहित अन्य प्रदेशों में हो रहे चुनावों से पहले ही चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया था। इस संबंध में हर प्रदेश में भी शासनादेश पहुंचने के बाद जिला स्तर पर भी इसे लागू कर दिया गया है।
देहरादून के अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचनों में अभ्यर्थियों की ओर से किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
इस व्यवस्था के तहत अब उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं, विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 30.80 लाख रुपये तय की गई है। गौरतलब है कि पहले लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख और विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये थी। 8